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हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास

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हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास
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प्रत्येक को 37-37 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई गई सजा
अर्थदंड न देने पर तीन माह का भुगतना होगा आजीवन कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
कुशीनगर। करीब सत्रह साल पहले अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के लाला मुंडेरा गांव में हुई एक विवाहिता की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। हत्यारोपी पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37-37 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि मृतका रेनू (25) के पिता वादी छेदीलाल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के लाला मुंडेरा गांव के निवासी ध्रुव प्रजापति के साथ की थी। आरोप था कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। 22 जुलाई 2011 को रेनू की निर्ममता से पिटाई की गई थी और उसकी हत्या कर शव पोखरे में छिपा दिया था। इस घटना के बारे में जानकारी होने पर पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने 24 जुलाई 2011 को पोखरे से शव बरामद किया था। उसके बाद 28 जुलाई को रेनू के पति ध्रुव प्रजापति, जेठ राधेश्याम और जेठानी संध्या के खिलाफ दहेज मांगने, दहेज के लिए हत्या करने, साक्ष्य मिटाने के लिए शव पोखरे में छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तभी से यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल के समक्ष सभी आठ गवाह प्रस्तुत हुए। साक्ष्यों और गवाहों को देखने और सुनने के बाद उन्होंने तीनों को दोषी पाया। लिहाजा तीनों को आजीवन कारावास तथा 37-37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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राकेश कुमार गौंड़ ।
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