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मतदान के लिए ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज

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मतदान के लिए ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज
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पडरौना। मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध के लिए वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना पडे़गा, तभी वे मतदान कर पाएंगे।
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एडीएम देवीदयाल वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मिले निर्देश में मतदाता फोटो पहचानपत्र के विकल्प के रूप में मतदान के समय मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र दस्तावेज में रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की तरफ से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपकम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। संवाद
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