खड्डा। विधायक विवेकानंद पांडेय पर धारा 144 के उल्लंघन के मामले में दर्ज एक मुकदमे को वापस लेने हेतु संबंधित कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए उच्च न्यायालय ने सहमति दे दी है। लोक अभियोजक अब संबंधित न्यायालय में अर्जी देकर आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि केवल जनप्रतिनिधि होने के नाते मामला वापस न होना सही नहीं है।
वर्ष 2009 में खड्डा चीनी मिल में जनता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था। इसमे विवेकानंद पांडेय सहित कई लोग शामिल थे। तत्कालीन प्रशासन ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
वर्ष 2018 में जिला प्रशासन ने मुकदमा वापस लेने हेतु न्यायालय में अर्जी दाखिल करने हेतु स्वीकृति हेतु शासन को पत्र भेजा था। इस क्रम में प्रदेश सरकार के तत्कालीन उप सचिव अरुण कुमार राय ने डीएम कुशीनगर को राज्यपाल के सहमति से स्वीकृति प्रदान का पत्र भेजा था, लेकिन किसी कारण से यह नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2022 में विवेकानंद पांडेय विधायक बन गए। नियमानुसार उच्च न्यायालय की सहमति जरूरी हो गई थी। अब हाइकोर्ट ने विधायक विवेकानंद पांडेय सहित प्रदेश भर के 28 लोगों को खिलाफ दर्ज छोटे मुकदमों को वापस लेने हेतु सहमति प्रदान कर दी है।