पडरौना। आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत चार चरणों में गरीबों को बच्चों के निजी स्कूल में प्रवेश कराया जाना है। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में एक से 19 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। आवेदनों का पहले सत्यापन कराया जाता है। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों को विद्यालयों का आवंटन किया जाता है।
जिले में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 387 बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया गया। अब दूसरे चरण में एक जनवरी से आवेदन किए जा सकेंगे। 19 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। बाद में लॉटरी विधि से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।