पकड़ियार बाजार। स्थानीय गांव निवासी एक व्यक्ति के खेत के सामने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए किसान की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी ने पैमाइश कराकर पुरानी सड़क में बनाए गए 52 मकान स्वामियों को नोटिस भेजा है। उन्हें तीन सप्ताह के अंदर अवैध कब्जा हटाने का फरमान जारी किया है। पकड़ियार बाजार निवासी मदनलाल का चौराहे के पूरब नौरंगिया-कप्तानगंज मार्ग पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बगल में खेत है। उनके खेत और मुख्य मार्ग के बीच में पीडब्ल्यूडी की पुरानी सड़क 172 भू-लेख में दर्ज हैं, जो मुख्य मार्ग के दक्षिण तरफ से होकर समानांतर बाजार तक गई है। उक्त भूमि पर पक्के मकान बने हुए हैं। वर्ष 2024 में मदनलाल ने दिवानी न्यायालय में अपील दाखिल कर खेत की पैमाइश कराने और पीडब्ल्यूडी की भूमि पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। न्यायालय के आदेश पर पिछले वर्ष राजस्व टीम ने खेत की पैमाइश की और बगल की भूमि को पीडब्ल्यूडी की पुरानी सड़क बताई गई थी।
इसके बाद किसान मदनलाल उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दौड़ लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली। न्याय के लिए किसान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। मदनलाल बनाम सरकार के मामले में कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए प्रांतीय खंड लोकनिर्माण विभाग कुशीनगर और जिला प्रशासन को सड़क की भूमि का मौके की पैमाइश कराकर निर्धारित मुकर्रर तिथि चार मार्च के पहले हुई कार्रवाई का अभिलेख प्रस्तुत करने का फरमान जारी किया गया था।