गड़हिया चिंतामन में बनी मस्जिद। संवाद
पडरौना। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गड़हिया मस्जिद के मामले में मंगलवार को एडीएम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए तमकुहीराज तहसीलदार कोर्ट से जारी किए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा। एडीएम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया कि न्यायालय ने सारी पत्रावली का अवलोकन किया। सभी तथ्यों की जांच में पता चला कि गाटा संख्या 645 व 648 रास्ते के नाम की भूमि है, जिस पर मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गड़हिया चिंतामन में सड़क की जमीन में मस्जिद का निर्माण कराने की शिकायत अरविंद किशोर शाही ने तहसील प्रशासन से किया था।
उस समय हाटा के मदनी मस्जिद पर हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और जांच में पता चला कि सड़क की जमीन में गड़हिया मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तहसीलदार कोर्ट ने सड़क की जमीन से मस्जिद की बेदखली के लिए आदेश जारी किया। इसके बाद मस्जिद के पक्षकारों ने मस्जिद में रखा सामान उसी समय निकाल लिया और अपना तर्क तहसील प्रशासन के सामने रखा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद एडीएम कोर्ट में मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने वाद दाखिल किया। मुस्लिम पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद एडीएम कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया और तहसीलदार की ओर से बेदखली के लिए दिए गए आदेश को बरकरार रखा। सड़क की जमीन पर मुस्लिम समुदाय की ओर से सरकारी जमीन को कब्जा करके रास्ते पर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया है।