फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

कसया थाना क्षेत्र के सपहां में 12 साल पहले हुई थी हत्या
कुशीनगर। कसया थानाक्षेत्र के सपहां में 12 साल पहले हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुना दिया। हत्या के दोषी भाई को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव ने बताया कि सपहां निवासी सुनैना देवी ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके पति गनेश चौहान अपने पिता गोपाल चौहान तथा भाई महेश चौहान से अलग रहते थे। घर का बंटवारा हो चुका था। बंटवारे को लेकर गनेश पर उनके भाई महेश चौहान ने 26 मई 2009 की रात करीब नौ बजे लोहे के रॉड से हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज कराकर घर लाया गया तो महेश और पति से झगड़ा हो गया। उसके बाद महेश ने चाकू से गनेश के सीने में प्रहार कर दिया था। इससे उनकी मौत हो गई थी। इसकी तहरीर मिलने पर पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। तभी से यह मुकदमा विचाराधीन था। इस मामले में जेल में बंद मृतक के पिता गोपाल की मौत हो चुकी है। जबकि महेश जेल में था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने गवाहों और साक्ष्यों की सुनने के बाद दोषी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें