साल 2021 में पत्नी व दो मासूम बेटों की हत्या के मामले में जिला अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने मामले को दुर्लभतम मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के बेलवा खुर्द (बेलवा कारखाना) निवासी अमर पुत्र अशोक गुप्ता ने वर्ष 2021 में तुर्कपट्टी थाने में बहनोई के खिलाफ तहरीर दी थी। उनके अनुसार, उनकी बहन निक्की की शादी वर्ष 2013 में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के किशुनदास पट्टी निवासी राजेश गुप्ता पुत्र स्व. चंदू गुप्ता के साथ हुई थी।