पडरौना। विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट नंबर एक ने पाॅक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषी पाया है। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
रामकोला थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2019 में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ रामकोला थाना क्षेत्र के बिहुली निस्फी निवासी रमजान पुत्र सेराजुद्दीन ने दुष्कर्म किया है। मामले में पुलिस ने विवेचना कर विशेष न्यायायल पाॅक्सो कोर्ट नंबर एक में चार्जशीट दाखिल की। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।