पडरौना। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति मुकेश चौहान की जमानत याचिका बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
तमकुहीराज थाना क्षेत्र चखनी खास गांव निवासी मुकेश चौहान से राजकुमार चौहान ने अपनी बेटी सुशीला चौहान की शादी 11 जून वर्ष 2022 को किया था। दो मार्च 2025 को सुशीला चौहान को दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। इस मामले में विवाहिता के पिता ने तमकुहीराज थाने में मुकेश, विकास, रविता, सुनीता, श्रीराम चौहान के खिलाफ केस दर्ज कराया। आरोपी पति मुकेश को पुलिस ने जेल भेज दिया। मुकेश अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया।