पडरौना (कुशीनगर)। इलाज में लापरवाही से हुई प्रसूता की मौत के मामले में अवैध अस्पताल संचालक संजय चौहान की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के भातकोल गांव निवासी संजय चौहान हाटा कस्बा के पिपराइच जाने वाले मार्ग पर न्यू गोल्ड हॉस्पिटल संचालित करता है। जितेंंद्र कन्नौजिया की भाभी नीतू देवी पत्नी राजन कन्नौजिया का प्रसव होना था। 23 दिसंबर 2023 को सुबह करीब नौ बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन हाटा सीएचसी पर लेकर पहुंचे।
वहां से न्यू गोल्ड हॉस्पिटल का एक दलाल अपनी बातों में उलझाकर वहां लेकर चला गया। नीतू का ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। डॉक्टर, संचालक की ऑपरेशन में की गई लापरवाही से नीतू की मौत हो गई। नीतू के शव को बाहर निकाल अस्पताल बंद कर संचालक व अन्य स्टाफ भाग गए।
इस मामले में पुलिस ने अस्पताल संचालक संजय चौहान समेत अन्य पर इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। इस मामले में आरोपी अस्पताल संचालक संजय चौहान ने अग्रिम जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने अपराध को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।