कुशीनगर /खडडा। वारंट के बाद एक युवक जब एडीएम न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ एडीएम ने उसे गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। यह आदेश मंगलवार को कुशीनगर के एडीएम न्यायिक प्रेम कुमार राय के कोर्ट ने किया है, जबकि उस युवक की चार साल पहले मौत हो चुकी है। न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जमानती वारंट जारी होने के बावजूद चार लोग अनुपस्थित थे। इसके बाद हर्षित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी नगर पंचायत खडडा, मुन्ना पुत्र रामदास ग्राम रामपुर गोनहा थाना खडडा, वाहिद रजा पुत्र मोनू शेख ग्राम लाला गुरवलिया थाना तुर्कपट्टी, राजा शेख पुत्र सफीक ग्राम लाला गुरवलिया थाना तुर्कपट्टी को गुंडा घोषित करते हुए जनपद से बाहर देवरिया के लिए छह माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया। हर्षित सिंह वर्ष 2021 में बाइक दुर्घटना के शिकार हो गए थे।
घटना बनारस के पास लहरतारा पुल पर हुई थी, जहां हर्षित की मौत हो गई। अब मृत युवक को गुंडा घोषित कर जिला बदर करना चर्चा का विषय बना है। एडीएम न्यायिक प्रेम कुमार राय ने बताया कि पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। जिला बदर की कार्रवाई हुई है, अगर पुलिस दोेबारा रिपोर्ट भेजती है तो उसकी फाइल क्लोज हो जाएगी।