हत्या के दो अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा, जुर्माना
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
-18 वर्ष पहले कोखराज कोतवाली के कशिया पश्चिम गांव में हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट चित्रा शर्मा ने बृहस्पतिवार को हत्या के एक मामले में अहम सुनवाई की। कोर्ट ने घटना के दोनों नामजद अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
वादी अभियोजन के अनुसार कोखराज कोतवाली के कशिया पश्चिम निवासी गुलजार से 18 वर्ष पहले होली के दौरान कुत्ते के भौंकने को लेकर गांव के ही सुरेश व रोशन पटेल से विवाद हो गया था। इससे आक्रोशित विपक्षियों ने 2 अप्रैल 2005 को गुलजार की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक गुलजार के बेटे रामचरन ने सुरेश पटेल व रोशन पटेल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट चित्रा शर्मा की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र मौर्या और पंकज सोनकर ने अपने गवाह प्रस्तुत कर बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।