कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ वर्ष 2014 में छेड़खानी करने वाले दोषी को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मंझनपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 17 दिसंबर 2014 को कोतवाली में केस दर्ज कराया कि उसकी बेटी के साथ हंजापुर गांव के धन्नू ने छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। कार्रवाई के बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुकदमे का विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में किया गया। अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने धन्नू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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छेड़खानी के दोषी को अर्थदंड की सजा
पश्चिमशरीरा क्षेत्र की युवती के साथ छेड़खानी के दोषी को एसीजेएम ने अदालत उठने तक कारावास व 12 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार पश्चिमशरीरा क्षेत्र की एक युवती ने कोतवाली में केस दर्ज कराया कि पूरब सरावां का मजरा कोइली का पूरा निवासी विनोद कुमार सोनकर ने उसके साथ 19 मई 2010 को छेड़खानी की थी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने विनोद सोनकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
आर्म्स एक्ट के दोषी को अर्थदंड की सजा
एसीजेएम की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक फतेहपुर जनपद के खखरेरू अंतर्गत भदौहा निवासी मुख्तार अहमद के खिलाफ पश्चिमशरीरा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मुख्तार अहमद पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।