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Kaushambi News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, जुर्माना

Sat, 23 Mar 2024 05:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
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अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय पूर्णिमा प्रांजल ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सैनी कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशाेरी को 25 अप्रैल 2007 की शाम कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। पीड़ित किशोारी के पिता मामले में कोतवाली से लेकर पुलिस के आला अफसरों तक नामजद शिकायत की। रिपोर्ट नहीं दर्ज होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के आदेश पर चार महीने बाद सैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई। दौरान विवेचना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर गनपा निवासी ललई उर्फ मिथिलेश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे का ट्रायल अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत में किया गया। विचारण के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने वादी व पीड़िता समेत दस लोगों की अदालत में गवाही कराई। दोनों ओर से की गई बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया।

गैर इरादतन हत्या में एक की जमानत खारिज
मंझनपुर। जिला जज अनुपम कुमार ने शुक्रवार को महिला के एक हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
महेवाघाट कोतवाली के शाहपपुर गांव में 20 दिसंबर 2023 को पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल कृष्णा सिंह की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतका के बेटे जयकरन सिंह ने गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने 21 दिसंबर 2021 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला जज की कोर्ट में आरोपी उगेंद्र सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की। शुक्रवार को आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की याचना की।
जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। घटना के अन्य आरोपियों बब्बन सिंह, विकेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह की जमानत अर्जियां पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।
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