मंझनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अमजद उर्फ उजैर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 26 नवंबर 2025 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए अमजद उर्फ उजैर निवासी महगांव, थाना पूरामुफ्ती को दोषी करार दिया। संवाद