मंझनपुर। सैनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए दोहरे हत्याकांड में एडिशनल सेशन जज (एएसजे) अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। वारदात जमीन हड़पने की नीयत से की गई थी।
सैनी थाना क्षेत्र के वादी श्याम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि अभियुक्तों ने उनकी बहन और पिता की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के उद्देश्य से दोनों के शव बोरवेल में डाल दिए थे। घटना के बाद मृतकों की जमीन को फर्जी और कूट रचित ढंग से अपने नाम करा लिया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना में सभी पहलुओं की गहन जांच की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 26 नवंबर 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया। पांचों अभियुक्त मिथलेश कुमार यादव, सुन्ती उर्फ किरन, दिवान सिंह, किरन यादव और रामू मौर्या को हत्या, छल-कपट, जमीन हड़पने, कूट रचना और सबूत मिटाने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया।