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फैसला : छात्रा को अगवा कर वेश्यावृत्ति कराने वाले को आजीवन कारावास

Sun, 03 Jul 2022 01:10 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी

सार

अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके में सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को निधियावां गांव का बुधराम पटेल उर्फ ताऊ अगवा कर ले गया था। मामले में छात्रा की मां ने 28 दिसंबर 2015 को कोखराज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को अगवा कर वेश्यावृत्ति कराने के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

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अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके में सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को निधियावां गांव का बुधराम पटेल उर्फ ताऊ अगवा कर ले गया था। मामले में छात्रा की मां ने 28 दिसंबर 2015 को कोखराज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। छात्रा ने बरामदगी बाद कोर्ट में बयान दिया कि बुधराम उसे लेकर दिल्ली गया था। वहां पर उसके साथ खुद तो दुष्कर्म किया और वेश्यावृत्ति कराने लगा। छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस में मुकदमे में धारा बढ़ाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की।


मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आठ लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बुधराम को शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने बुधराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 

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