अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वित्तीय पूर्णिमा प्रांजल ने सराय अकिल थाना क्षेत्र में करीब चार साल पूर्व हुए शिवकुमारी हत्याकांड में वृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को हत्या का दोषी पाने पर उम्रकैद व दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वादी अभियोजन के अनुसार सराय अकिल थाना क्षेत्र के चौपुरवा निवासी शिवकुमारी पांच अक्तूबर 2020 की अलसुबह करीब पांच बजे शौच के लिए गांव के बाहर गई थी।
जैसे ही वह एआरके कान्वेंट स्कूल के पास पहुंची थी कि गांव के ही अशोक कुमार ने पीछे से उसे दबोच लिया और शोर मचाने पर चापड से ताबड-तोड वार कर मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम में मृतका के गले व शरीर में धारदार हथियार की कई चोटें पाई गईं। घटना बावत मृतका शिवकुमारी के पोते कपिलदेव ने गांव के ही अशोक कुमार के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अशोक के खिलाफ कोर्ट में हत्या आरोप पत्र दाखिल किया।