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दहेज के लिए नव विवाहिता को जिंदा जलाने के आरोप में पति को उम्र कैद

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अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने नव विवाहिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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सैनी कोतवाली के चकसैनी गांव के धुन्नी लाल की बेटी कविता देवी की शादी अप्रैल 2017 में कोखराज के मुजाहिदपुर निवासी शिवाकांत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति दहेज में सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा।
मायके वालों के असमर्थता जाहिर करने पर शिवाकांत ने 17 अगस्त 2017 को अपनी नव विवाहित पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान दो सितंबर 2017 को कविता की एसआरएन अस्पताल में मौत हो गई। मामले में मृतका की मां मालती देवी ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार मिश्र ने तीन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद पुलिस ने दोषी पति को हिरासत में ले लिया।
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