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दहेज हत्या में दोषी पति को 14 साल की सजा, अर्थदंड

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एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने शनिवार को एक दहेज हत्या के अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। जुर्माने की रकम वसूल होने पर मृतका के पिता को मुहैया कराई जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार पश्चिमशरीरा निवासी राजेश सोनकर ने वर्ष 2014 में अपनी बेटी अनीता की शादी पूरबशरीरा गांव के बहोरी के बेटे लालजी सोनकर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर अनीता को प्रताड़ित करने लगे थे।
दंपती को एक बेटा होने के बाद भी अनीता की मुश्किलें कम नहीं हुईं। पति लालजी उसे अक्सर मारता पीटता था। 15 जनवरी 2016 को तो उसने हैवानियत की हदें पार करते हुए कुल्हाड़ी मारकर अनीता की हत्या कर दी। मामले में मृतका के पिता ने पति लालजी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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