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दहेज के लिए गर्भवती की हत्या के आरोपी पति को 20 साल की सजा

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Husband accused of killing pregnant for dowry sentenced to 20 years
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दहेज के लिए गर्भवती की हत्या के आरोपी पति को 20 साल की सजा
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चरवा के काजू गांव में मई 2018 को हुई थी घटना
एफटीसी प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का फैसला आते ही अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार प्रतापगढ़ जनपद के बाघराय थानांतर्गत भाव गांव के चंद्र प्रकाश ने वर्ष 2017 में अपनी भतीजी जया देवी की शादी चरवा कोतवाली के काजू गांव में रहने वाले शरद मिश्र उर्फ मोनू के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति दहेज में बाइक की मांग करने लगा था। आरोप है कि वाहन नहीं मिलने पर पति जया को प्रताड़ित करने लगा था। बाइक नहीं मिलने पर शरद ने 7 मई वर्ष 2018 को पत्नी जया की फांसी लगाकर हत्या कर दी थी। मृतका के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी कोर्ट प्रथम कीर्ति कुमार की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल (एडीजीसी) अनुरुद्घ कुमार मिश्रा ने छह गवाहों को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की बहस एवं साक्ष्यों का अवलोकन कर शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।
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