फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा : एक अपराधिक मामले के कारण पासपोर्ट जारी न करना गलत

Wed, 28 Feb 2024 12:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, कौशाम्बी

सार

याची के अधिवक्ता जीशान अहमद का कहना था कि याची जीविकोपार्जन के लिए विदेश जाना चाहता है, जिसके लिए उसने पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी दाखिल किया था।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महज एक अपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के इंकार किए जाने को गलत माना। कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकरण को याची के मामले में चार हफ्ते में नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला की खंडपीठ में हंडिया प्रयागराज निवासी रईस अहमद की ओर से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।

विज्ञापन



याची के अधिवक्ता जीशान अहमद का कहना था कि याची जीविकोपार्जन के लिए विदेश जाना चाहता है, जिसके लिए उसने पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी दाखिल किया था। लेकिन पासपोर्ट अधिकरण की अधिकृत वेबसाइट पर उसका आवेदन लंबित प्रदर्शित हो रहा है। जबकि केंद्र सरकार की वकील की ओर से बताया गया कि याची के खिलाफ एक अपराधिक मामला लंबित पाया गया है। दर्ज है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए पासपोर्ट अधिकरण को याची की पासपोर्ट आवेदन पर नए सिरे से विचार कर आदेश पारित करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें