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Pratapgarh : बालिका से दुष्कर्म के दोषी फूफा को 20 वर्ष की सजा, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने ने सुनाई सजा

Fri, 12 Sep 2025 05:51 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी

सार

सैनी कोतवाली में एक महिला ने फूफा पर 21 नवंबर 2022 को तहरीर देकर 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने रामकृपाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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सैनी कोतवाली में एक महिला ने फूफा पर 21 नवंबर 2022 को तहरीर देकर 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने रामकृपाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतरिक्त करावास होगा। वहीं दोषी के पुत्र राम सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बेटी बुआ के यहां घूमने गई थी। यहां फूफा रामकृपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के बेटे राम सिंह ने उसे धमकाया भी था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामकृपाल और उसके बेटे राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला।

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