विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को तीन हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश भी दिया।
अभियोजन के मुताबिक 27 दिसंबर 2015 को कोखराज कोतवाली इलाके की एक 14 वर्षीय किशोरी गंगा के कछार की तरफ मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। इस दौरान वहां मौजूद शहजादपुर गांव के निवासी महेंद्र मौर्या ने किशोरी को अपने खेत में घास काटने के लिए कहा।
झांसे में आई किशोरी महेंद्र के खेत पहुंची तो आरोपी ने बुरी नीयत से उसे पटक दिया। किशोरी के शोर मचाने पर पास में ही मवेशी चरा रहीं उसकी मां बीचबचाव के लिए पहुंची। इस पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। कोखराज पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को सजा सुनाई।