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Kaushambi News: मारपीट के दोषी सगे भाइयों समेत चार को तीन-तीन साल की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम विष्णुदेव सिंह की अदालत ने 27 साल पुराने मारपीट के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने सगे भाइयों समेत चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही 45-45 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया।
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बारातफारीक गांव में 30 दिसंबर 1997 की शाम आठ बजे खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा था। इस काम में गांव का ही कल्लू मजदूरी कर रहा था। प्रभु पासी व उसके पड़ोसी सगे भाई देवराज, रामराज, मोहनलाल अपने दरवाजे की तरफ ज्यादा खड़ंजा बिछाने को लेकर कल्लू से कहासुनी करने लगे। बात बढ़ने पर सगे भाइयों समेत चारों ने कल्लू की बेरहमी से पिटाई कर दी।
पीड़ित की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में आठ गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया। गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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