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दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को सात साल की सजा, जुर्माना

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दहेज हत्या के आरोपी सास और ससुर को अपर जिला जज प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतका के मायके वालों को दी जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार कोखराज कोतवाली के मोहम्मदपुर असवां निवासी चंद्रभान ने अपनी बेटी मंजुला की शादी 2011 में सरायअकिल थाने के बसुहार गांव निवासी मनोज कुमार मिश्र के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मंजुला को प्रताड़ित करने लगे थे। सात नवंबर 2013 को ससुरालियों ने विवाहिता के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी।
इससे महिला की मौत हो गई थी। मृतका के भाई रोहित ने सास आशा देवी व ससुर कृष्णलाल के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चली।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने आठ गवाहों को परीक्षित कराया। अधिवक्ता ने सास और ससुर को सख्त सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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