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युवक को जिंदा जलाकर मारने में चचेरे ससुर को 10 साल की कैद

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युवअपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्यारोपी को 10 साल की सजा की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फैसला आते ही पुलिस ने हत्या करने वाले को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली के रूपनारायणपुर गोरियों निवासी रणजीत कुमार की पांच मई 2015 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। युवक पर घर में ही रात आठ बजे मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी।
इलाज के दौरान 10 मई को निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के पिता श्रीपाल ने सौंरई निवासी रणजीत के रिश्ते के ससुर लाल सिंह, विजयीपुर निवासी चचेरे ससुर भिखारी लाल व एक अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचना के दौरान रिश्ते के ससुर लाल सिंह को वारदात में शामिल नहीं पाया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चचेरे ससुर व एक अन्य के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम कीर्ति कुणाल की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ने कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की बहस एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर अदालत ने चचेरे ससुर को दोषी करार दिया। जबकि संदेह का लाभ देते हुए एक अन्य को निर्दोष करार दिया। चचेरे ससुर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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