पिपरी कोतवाली के चायल तहसील परिसर स्थित निबंधन कार्यालय में दूसरे की भूमि को अपनी बताकर बैनामा करने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।
एफआईआर के मुताबिक कोखराज कोतवाली क्षेत्र के सकाढ़ा गांव निवासी सलमान अहमद ने बताया कि प्रयागराज के पुरानी झूंसी के हवेलिया मोहल्ला निवासी जैनुल आब्दीन खान ने उनसे धन्नी गांव स्थित भूमि का सौदा किया था। आरोप है कि इंतखाफ में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गलत कब्जा दर्शाते हुए 22 जून 2024 को चायल निबंधन कार्यालय में चेक के माध्यम से 25 लाख रुपये लेकर फर्जी बैनामा कर दिया।
जब खरीदी गई भूमि का नामांतरण नहीं हुआ तो 27 सितंबर 2025 को अराजी की खतौनी निकलवाई गई। खतौनी से पता चला कि खरीदी गई भूमि दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज है।
धोखाधड़ी की जानकारी होने पर किसान ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत के निर्देश पर बुधवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।