फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kasganj News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

Sun, 25 Oct 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
विज्ञापन
विज्ञापन
कासगंज। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, थाना ढोलना में ग्राम हनौता निवासी हरपाल उर्फ हरिपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें