कासगंज। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, थाना ढोलना में ग्राम हनौता निवासी हरपाल उर्फ हरिपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।