कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद सड़क हादसे के एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाने के साथ दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, थाना कासगंज में वर्ष 2010 में एटा जिले के मिरहची कस्बा निवासी दीपक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय कासगंज ने सुनवाई के बाद उसे दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। संवाद