कानपुर देहात। मंगलपुर क्षेत्र के एक कस्बा में छात्रा का शारीरिक शोषण करने, अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में दर्ज मुकदमें की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड लगाया है।
एक कस्बा की रहने वाली महिला ने आठ सितंबर 2024 को मंगलपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को कस्बा निवासी आबिद खां ने स्कूल आते जाते समय मित्रता कर उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसकी जानकारी पर बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आबिद खां को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।