कानपुर देहात। सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव से बकरी चराने गई महिला के साथ वर्ष 2016 में दुष्कर्म की घटना की गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
सिकंदरा थाना में क्षेत्र के एक गांव की निवासी व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि छह अक्तूबर 2014 को पत्नी बकरियों को चरने के लिए गांव के पास बाग मेंं गई थी। आरोप लगाया था कि पत्नी को अकेला देखकर गांव के रामशंकर ने उसको दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकला था।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। साथ ही मामले की जांच करते हुए तीन मई 2015 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने वादी,पीड़िता व गवाहों के बयानों के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रामशंकर दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।