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Unnao : सगे भाइयों की हत्या में पांच को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 29 Feb 2024 12:17 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव

सार

यूपी के उन्नाव में दो भाइयों की हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उन्नाव जिले में करीब 20 वर्ष पहले रंजिश में सगे दो भाइयों की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के तालासराय निवासी रामेश्वर सिंह ने 27 अक्तूबर 2003 को सगे भाइयों गिरीश सिंह व हरदयाल सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामेश्वर सिंह का आरोप था कि 26 अक्तूबर 2003 की शाम करीब सात बजे भाई गिरीश सिंह, साला अहिबरन सिंह व भतीजी रंजना सिंह पुत्री गिरीश सिंह अपने घर के बरामदे में बैठे थे।
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शाम को रज्जन सिंह, गुड्डू सिंह, राजकुमार सिंह, उधम सिंह, उत्तर सिंह, माडल सिंह, परशुराम निवासी ग्राम तालासराय कोतवाली हसनगंज आए और गिरीश सिंह को जबरन खींच ले गए। घर के बाहर उसकी हत्या कर दी और अभियुक्तों ने नन्हे पासी के दरवाजे के पास बैठे दूसरे भाई हरदयाल सिंह की भी हत्या कर दी।
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तत्कालीन कोतवाली प्रभारी हसनगंज कृष्ण कुमार यादव ने साक्ष्य जुटाते हुए 21 अप्रैल 2004 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से दीपक कुमार मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने आरोपियों को हत्या करने में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई। वहीं मुकदमे के विचारण दौरान माडल सिंह व परशुराम सिंह की मृत्यु हो गई थी।
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