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Kanpur News: धमकियों से परेशान युवती ने की थी आत्महत्या, दोषी को पांच साल की सजा

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इटावा । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अखिलेश कुमार ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर आठ हजार रुपया का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला दो साल पूर्व का है।
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ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया था कि उसके ही गांव के रहने वाले गौतम दिवाकर ने उसकी 20 साल की पुत्री के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप था कि गौतम लगातार मोबाइल पर मैसेज भेजकर बेटी को धमकी देता था।
इससे प्रताड़ित व भयभीत होकर उसकी बेटी ने 23 फरवरी 2023 की रात अपने कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। व्यक्ति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गौतम के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट धमकी व आत्म हत्या के लिए उसे उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक में हुई।
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