उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले परमपुरवा निवासी जावेद उर्फ मुन्ना को अपर जिला जज 13 पवन कुमार श्रीवास्तव ने दस साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि परमपुरवा कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई 2017 को भगा ले गया था। 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेज दिया था।