फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मासिक फीस न मिलने पर बच्चे का नाम न काटें

विज्ञापन
विज्ञापन
सभी माध्यमिक स्कूल अभिभावकों से सशर्त मासिक फीस ले सकते हैं। अभिभावकों पर तीन माह की अग्रिम फीस जमा करने का दबाव न डाला जाए। जो अभिभावक एक महीने की फीस भी जमा करने की स्थिति में न हों उनके बच्चों का नाम स्कूल से न काटा जाए और न ही उनको ऑनलाइन क्लास से वंचित किया जाए।
विज्ञापन

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने निर्देश जारी कर कहा कि मासिक फीस लेने पर मनाही नहीं है, लेकिन स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। कहा कि मासिक फीस न जमा करने पर फीस की किस्तें बनाकर आगामी महीनों की फीस के साथ लें।
बता दें कि पूर्व में स्कूल अप्रैल से लेकर जून तक की अग्रिम फीस नए सत्र के शुरू होते ही यानी अप्रैल में लेते थे। इस साल महामारी की वजह से लॉकडाउन है। कई लोग आर्थिक संकट में हैं। ऐसे में कई स्कूलों के अग्रिम फीस जमा करने और जमा न होने की दशा में बच्चों के नाम काटे जाने की शिकायतें शासन स्तर पर पहुंची थीं।
विज्ञापन

यहां कर सकते शिकायत
अगर इस निर्देश के बाद भी स्कूल नहीं मानता है और तीन महीने की फीस दबाव बनाता है या बच्चे का नाम काट देता है तो अभिभावक जिला शुल्क नियामक समिति के पास शिकायत कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें