उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक अशोक चंदेल
सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हमीरपुर से भाजपा के पूर्व सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल व आशुतोष सिंह के मामले में शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, अशोक सिंह चंदेल के पुत्र अजय राज सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट से हुई सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, जिसमें राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका दाखिल नहीं की है।
उधर, मेडिकल ग्राउंड पर सजायाफ्ता रघुवीर सिंह की दाखिल अर्जी पर तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। लगभग 22 वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 19 अप्रैल को भाजपा से पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह चंदेल के अलावा श्याम सिंह, साहब सिंह, रघुवीर सिंह उसके पुत्र आशुतोष उर्फ डब्बू सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, भान सिंह व नसीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।