कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज के पास जनवरी 2011 में ज्वैलर्स की लूटपाट कर गोलीमार हत्या करने के मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदुओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी समरजीत सिंह ने सात जनवरी 2011 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि भाई अमरजीत सिंह की सरवनखेड़ा में सोने चांदी की दुकान किए थे। वहीं रोज की तरह दुकान बंद कर बाइक से गांव के सोनू के साथ लौट रहे थे। एक झोला सोनू बीच में रखकर बैठा था, जबकि दूसरा हाथ में पकड़े था। झोले में सोने चांदी के अभूषण व बिक्री के रुपये थे। दोनों गंगागंज के पास पहुंचे इसी बीच दो बाइकों पर सवार होकर आए छह लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट कर झोला छीन लिया।
भाई के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी और आभूषण लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने डकैती और हत्या का मामले दर्ज कर आरोपियोंं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने पुलिस विवेचना, साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सत्यपाल, पंकज, रामऔतार, रमेश सिंह, पप्पू, मुसलमान को हत्या व डकैती में दोषी ठहराया है। एडीजीसी ने बताया कि सजा के बिंदुओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।