पांच शर्तों पर व्यक्तिगत हाजिरी से मिली छूट
रमजान में वह रोजा रखेंगे, जिससे स्वास्थ्य और भी प्रभावित होगा। हर तारीख पर लगभग 800 किमी की यात्रा करके वह आते हैं। इससे बहुत परेशानी होती है। उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इरफान की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पांच शर्तों पर व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है।
कोर्ट जब बुलाएगी, तब हाजिर होना होगा
इरफान हर तारीख पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश रहेगा। गवाह आने पर अधिवक्ता जिरह करेंगे, टालने के लिए कोई अर्जी नहीं देंगे। इरफान की गैर हाजिरी के आधार पर कोर्ट की कार्यवाही टाली नहीं जाएगी। कोर्ट में हाजिर न होने के आधार पर वह गवाही पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। कोर्ट जब बुलाएगी वह हाजिर होगा।