कानपुर। रेडजोन और हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी दुकान नहीं खुल सकेगी। शुक्रवार को इस बाबत डीएम ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रेडजोन और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में थोक-फुटकर दुकानों के अलावा मेडिकल स्टोर भी खोले जाने की अनुमति नहीं है। यदि इन क्षेत्रों में किसी ने पहले से दुकान खोलने की अनुमति ली है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाए। बीते दो दिनों से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि यहां पर सिर्फ डोर टू डोर व्यवस्था के जरिए ही जरूरी सामग्री मुहैया कराई जाएगी। पूर्ण लॉकडाउन के नियम को यदि कोई भी तोड़ता है तो उसके खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इन क्षेत्रों में जिन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसके लिए हर 50 घरों के बीच में पुलिस और प्रशासन की एक टीम तैनात की गई है, यह टीम ऐसे लोगों की दिक्कतों का निस्तारण करेगी।