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Avneesh Dixit: अवनीश को लेकर औरैया स्थित पैतृक गांव पहुंची पुलिस, परिजनों और गांव वालों से छह घंटे की पूछताछ

Thu, 22 Aug 2024 11:46 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: पुलिस रिमांड पर चल रहे अवनीश दीक्षित को पुलिस की टीम औरैया स्थित पैतृक गांव पहुंची। यहां परिजनों और गांव वालों से छह घंटे तक पूछताछ की।
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अवनीश के घर पहुंची पुलिस (फाइल फोटो). - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में  सिविल लाइंस में नजूल की एक हजार करोड़ रुपये कीमत की जमीन कब्जाने के आरोप में रिमांड पर चल रहे अवनीश दीक्षित को पुलिस की टीम बुधवार को उनके औरैया स्थित पैतृक गांव लेकर गई। वहां उनके परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। करीब छह घंटे तक चले पूछताछ के बाद पुलिस टीम अवनीश को शाम को शहर वापस ले आई।

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अवनीश दीक्षित की संपत्तियां तलाशने के बाद अब पुलिस ने अवनीश के रिश्तेदारों को रडार पर ले लिया है। बुधवार को सुबह करीब 7 बजे पुलिस टीम अवनीश को लेकर उसके पैतृक गांव औरैया के रुदौली गांव पहुंची। पुलिस टीम सबसे पहले अवनीश के पिता के तीन नाम ओम प्रकाश, ओम प्रसाद और ओम प्रकाश के विषय में जानकारी हासिल की।
इसके बाद उसके परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस की टीम अवनीश के परिवार व करीबी 16 लोगों से पूछताछ की गई। खेती, जमीन और घर की जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही तहसील पहुंचकर लेखपाल से पिछले आठ साल में खरीदे गए संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। बैंक स्टेटमेंट के साथ परिवार को कानपुर पूछताछ के लिए बुलाया गया।

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पत्नी की तलाश में फतेहपुर जाने की तैयारी
वसूलीबाज अवनीश की पत्नी प्रतिमा फतेहपुर की रहने वाली है। चूंकि केस में पुलिस की दबिश और कई घोटालों में भूमिका संदिग्ध होने के बाद प्रतिमा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इसलिए वह अंडरग्राउंड हो गई। अब उनकी तलाश में पुलिस फतेहपुर जाने की तैयारी में है।
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अवनीश व जितेंद्र की अर्जियों पर सुनवाई कल
डकैती मामले में आरोपी वसूलीबाज अवनीश दीक्षित की जमानत व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। पुलिस रिपोर्ट न आने के कारण अर्जियों पर फैसला नहीं हो सकी। वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा गलत घर में छापा मारे जाने पर अग्रिम जमानत लेने के लिए कोर्ट पहुंचे अजीत सिंह यादव की अर्जी को अपर जिला जज षष्टम ने खारिज कर दिया है।
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