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Kanpur News: पुलिस मुठभेड़ के आरोपी को चार साल की सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने चार साल पुराने पुलिस मुठभेड़ के दोषी को चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि राजपूत कॉलोनी निवासी नितिन हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस 27 फरवरी 2021 को उसकी गिरफ्तारी के लिए गई तो पुलिस को देखकर उसने फायर कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। मुठभेड़ के अलावा आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नितिन को दोषी पाया और सजा सुनाई। (संवाद)
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