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Pharmacy: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया नया नियम, निरीक्षण से तीन घंटे पहले मिलेगा कॉलेज का पता

Tue, 14 Jun 2022 02:35 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेजों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नया नियम जारी किया है। इसके तहत निरीक्षक को निरीक्षण से तीन घंटे पहले कॉलेज का पता मिलेगा। साथ ही, दो बार निरीक्षण से मना करने पर शिक्षक डिफाल्टर होंगे। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेजों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य सेनया नियम बनाया है। अब निरीक्षण करने आने वाले दूरे शहर के निरीक्षक को जिले में आने के बाद ही कॉलेज का नाम पता चलेगा। निरीक्षण से तीन घंटे पहले ही कॉलेज का नाम पता मिलेगा। निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन ही होगी। 

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फार्मेसी कॉलेजों की संपूर्ण जानकारी के लिए सभी संस्थानों का निरीक्षण फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। नए नियमानुसार जिन निरीक्षकों की ड्यूटी लगेगी उनको टेक्स्ट मैसेज या ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। निरीक्षक ड्यूटी पर जाएंगे या नहीं, इसकी  सूचना छह घंटे के भीतर देनी होगी। दो बार मना करने पर निरीक्षक को डिफाल्टर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सहमति के बाद निरीक्षक के पास केवल जिले की जानकारी होगी। 
उत्तर प्रदेश महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि निरीक्षक को केवल स्टेशन का टिकट दे दिया जाएगा। स्टेशन पर उतरने के बाद, उनको तीन घंटे पूर्व यह सूचना मिलेगी कि उनको किस रूट पर निरीक्षण के लिए जाना होगा। कॉलेज के पास निरीक्षक की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। यह पूर्ण रूप से औचक निरीक्षण होगा। 

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निरीक्षक को छात्रों, शिक्षकों की संख्या, लैब, प्रैक्टिकल नोटबुक, उपस्थिति, उपकरण, केमिकल के बिल सहित अन्य जानकारियां जुटानी होंगी। ऑनलाइन होने वाले इस निरीक्षण की डिटेल मोबाइल एपलीकेशन पर देनी होगी। निरीक्षक अपने दिए हुए कमेंट कॉलेज को नहीं दिखा सकेंगे। विनोद शुक्ला ने कहा कि निरीक्षण में पारदर्शिता के लिए काउंसिल ने अपने नियम को अपडेट किया है।
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