प्रदेश सरकार ने शादी और निकाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अब शादी या निकाह करने के बाद उसका पंजीकरण आवश्यक रूप से कराना होगा। कानपुर के उप महानिरीक्षक निबंधन एसपी सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को लागू कर दिया है। इसके बाद विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह या निकाह के एक साल के अंदर पंजीकरण कराने पर दस रुपये शुल्क पडे़गा। इसके बाद 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश के निवासी या उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर विवाह होने पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।