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एसटीएफ हत्याकांड में अब आरोपी अनीस पर होगी सुनवाई

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बांदा। छह एसटीएफ कमांडो की सामूहिक हत्या के दोषी डकैतों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिलने के साथ ही इस घटना में नामजद रहे आरोपी अनीस अहमद का मामला फिर गरमा गया है। अनीस अपनी नामजदगी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे आदेश ले आया था। उसकी पेशी नहीं हो रही थी। बताया गया है कि अनीस का स्थगन आदेश फैसला होने तक ही था। अब उसे अदालत में हाजिर होकर मुकदमे का सामना करना होगा।
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हत्याकांड की एफआईआर चित्रकूट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। नामजद 10 आरोपियों में अनीस अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी जमवारा (नरैनी) भी शामिल था। तत्कालीन सरकार ने उसका केस वापस ले लिया था। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस पर अनीस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर की। जुलाई 2020 में हाईकोर्ट ने अनीस की रिट पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशि भूषण श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. विचित्रवीर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट का स्थगन आदेश इस केस का फैसला होने तक ही प्रभावी था। अब फैसला हो जाने के बाद वह समाप्त हो गया। ऐसे में अनीस पर पुन: केस चलेगा।
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