वसीम खान को नहीं मिली अग्रिम जमानत
बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल रखकर मकान पर कब्जा कर लेने वाले अवनीश दीक्षित के साथी मो. वसीम खान की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज षष्टम ने खारिज कर दी है। डिप्टी का पड़ाव निवासी मो. मुफीद खान ने अनवरगंज थाने में 30 जुलाई को फर्जी तरीके से जमीन हड़पने और बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल रखकर जानमाल की धमकी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी अवनीश का साथी पत्रकार मो. वसीम खान भी आरोपी है। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि वसीम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।