जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल देने पर कंपनी से उसकी कीमत 9500 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च भी दिया जाए।
रंजीत पुरवा बादशाही नाका निवासी राहुल सिंह ने माइक्रोमैक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधक/डायरेक्टर माइक्रोमैक्स कंपनी गुड़गांव और मेसर्स मेघना इन्फोटेक एक्सप्रेस रोड द माल कानपुर के खिलाफ 15 दिसंबर 2015 को मुकदमा दायर किया था। इसमें बताया था कि उसने 9500 रुपये में एक मोबाइल खरीदा था। इसकी गारंटी कंपनी द्वारा दी गई थी।
खरीदने के बाद से ही मोबाइल में कुछ न कुछ दिक्कत रही। कंपनी के सर्विस सेंटर पर मोबाइल दिखाया तो दिक्कत बताते हुए मोबाइल जमा करा लिया गया। 15 दिन बाद जब वह मोबाइल लेने पहुंचा तो कहा कि 15 दिन बाद आएं। उसे चक्कर पर चक्कर लगवाए गए। न तो मोबाइल सही करके दिया और न ही दूसरा मोबाइल मिला। नोटिस भेजे जाने के बाद भी विपक्षी फोरम में अपना पक्ष रखने नहीं आए। 22 सितंबर को फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह और सदस्य सुधा यादव ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
जागा उपभोक्ता जागा-(अगर आपको उपभोक्ता अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मोबाइल नंबर 9415403399 पर दोपहर दो से तीन बजे तक व्हाट्सएप कर सलाह ले सकते हैं)