चित्रकूट में नाबालिग आदिवासी किशोरी को शादी के नाम पर बरगला कर कई महीनों तक दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 29 मई 2017 को बरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के एक आदिवासी ने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री से गांव के मनोज कुमार पुत्र देवमुनि यादव ने शादी करने के नाम पर बरगला कर अवैध संबंध बना लिए थे।