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सैनिटाइजर के नाम पर पानी में रंग मिलाकर बेचने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त, संचालक पर केस

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कानपुर देहात। सैनिटाइजर के नाम पर पानी में रंग मिलाकर बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं, एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालक ने हिमाचल प्रदेश की एक दवा कंपनी के पार्टनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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ड्रग इंस्पेक्टर ने रसूलाबाद कहिंजरी के शुक्ला मेडिकल स्टोर में 20 दिन पहले छापा मारकर हैंड सैनिटाइजर का सैंपल लिया था। जांच रिपोर्ट में सैनिटाइजर के नाम पर पानी में रंग और कुछ केमिकल मिलाकर बेचने की जानकारी हुई। ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान ने बताया कि मामले में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर संचालक संजय कुमार शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
इसी तरह रसूलाबाद के ही जयदीप मेडिकल स्टोर से हिमाचल प्रदेश की कंपनी जीएनबी मेडिका लैब्स की दवा का सैंपल लिया गया था। औषधि विभाग की प्रयोगशाला में जांच कराई तो यह भी मानक के अनुरूप नहीं मिली। इस पर जयदीप मेडिकल स्टोर के संचालक मनोज कुमार मिश्रा ने कंपनी के पार्टनर अनिल कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया है।
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